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झाबुआ, 25 अक्टूबर । मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य झाबुआ जिले के सीमावर्ती पिटोल में अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई में माउंट कंपनी की 227 पेटी टिन बीयर जब्त की गई है। पुलिस जानकारी अनुसार जब्त शराब की कुल मात्रा 2,724 बल्क लीटर है, तथा वाहन सहित बरामद शराब की कीमत ₹19,46,376/- बताई गई है। मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 1019/2026, धारा 34(2), 36 एवं 46 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने रविवार को बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध झाबुआ पुलिस द्वारा सतत रूप से की जा रही कार्यवाही के क्रम में यह एक बड़ी कामयाबी है। डीएसपी ने बताया कि बीती रात को चौकी पिटोल पुलिस को अवैध रूप से शराब परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-09-केडी -8020 में अवैध शराब भरकर धार की ओर से इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 होते हुए पिटोल की ओर लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम (थाना प्रभारी कोतवाली राजेंद्रसिंह भदोरिया,चौकी प्रभारी पिटोल उप निरीक्षक अशोक बघेल, सहायक उपनिरीक्षक सुरसिंग चौहान, आरक्षक कैलाश सोलंकी, कुबेर सोलंकी, आरक्षक गोपाल झनिया, नानुराम जर्मन एवं वाहन चालक आरक्षक अनसिंह भुरिया) तत्काल इंदौर-अहमदाबाद हाईवे क्रमांक 47 पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध पिकअप वाहन को रोक लिया। और जब वाहन की विधिवत तलाशी ली गई तो वाहन में माउंट कंपनी की टिन बीयर 2,724 बल्क लीटर अवैध शराब जिसकी कीमत लगभग ₹7,46,376/- है। टिन बीयर जब्त की गई। साथ ही शराब के परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक MP-09-KD-8020, जिसकी अनुमानित कीमत ₹12,00,000/- है, को भी जब्त किया गया है। इस प्रकार शराब एवं वाहन सहित कुल ₹19,46,376/- का माल जब्त किया गया।
उक्त मामले में पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 1019/2026, धारा 34(2), 36 एवं 46 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
