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जगदलपुर, 16 जून 2026
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों यथा कॉलेज, आईटीआई एवं स्कूलों के बसों की जांच शिविर आगामी 19 एवं 20 जून को प्रातः 09 बजे से शाम 05 बजे तक कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुरंदी रोड आड़ावाल जगदलपुर में आयोजित की गई है। उक्त जांच शिविर में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत बसों एवं अन्य वाहनों का एक सेट आवश्यक दस्तावेज मौके पर पेश करना अनिवार्य है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बस्तर संभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों से उक्त जांच शिविर में बसों एवं अन्य वाहनों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने आग्रह किया है। अन्यथा मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत संबंधित वाहनों का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुज्ञा प्रमाण पत्र निलम्बन या निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी और वाहन संचालित पाए जाने पर वाहन को निरुद्ध भी किया जाएगा।
