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एमसीबी/14 मार्च 2026
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के दौरान मनेंद्रगढ़ बस स्टैंड और फव्वारा चौक क्षेत्र में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया।
100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पाए जाने पर कार्रवाई
जांच के दौरान सरस्वती विकास विद्यालय और शासकीय गर्ल्स स्कूल के 100 गज के दायरे में संचालित किराना दुकानों, चाय ठेलों, पान दुकानों और गुमटियों में तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री पाई गई। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 ( COTPA Act 2003) की धारा 4 और 6 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई।
8 दुकानों से वसूला गया 2200 रुपये का जुर्माना
अभियान के दौरान 8 पान ठेला, रेस्टोरेंट, किराना स्टोर, गुमटियों, होटल और चाय दुकानों पर कुल 2200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त टीम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
इस चालानी कार्रवाई में कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो (स्वास्थ्य विभाग), सुश्री लक्ष्मी रजक (नोडल अधिकारी एनएचए एक्ट) तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा और आलोक मिंज मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए जिले में इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
