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रायपुर, 09 मार्च 2026
उपार्जित धान में रेत मिलाकर व्यक्तिगत लाभ के नीयत से हेराफेरी कर गबन करने के मामले में बलौदाबाजार जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए धान खरीदी प्रभारी को बर्खास्त कर दिया गया हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित निपनिया के धान उपार्जन केन्द्र निपनिया में उपार्जित धान के बोरों में रेत, कंकड़ धूल-मिट्टी मिलाने संबंधी वायरल विडियों की संयुक्त जाँच दल द्वारा 8मार्च 2026 को जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में धान उपार्जन केन्द्र निपनिया के भौतिक सत्यापन में 137.20 क्विंटल धान अधिक पाया गया है। प्रतिवेदन में धान खरीदी प्रभारी लीलाराम सेन द्वारा हमालों के माध्यम से लगभग 5300 कट्टों में 2 से 3 किलोग्राम रेत मिलाया गया है व मिलाए गए रेत के बराबर लगभग 132 क्विंटल धान का व्यक्तिगत लाभ के नियत से हेराफेरी कर गबन किया जाना प्रतिवेदन किया गया।
प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर उपायुक्त सहकारिता द्वारा उपार्जन केन्द्र निपनिया के धान खरीदी प्रभारी लीलाराम सेन को पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर जवाबदेही तय करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के उपबंधों के अधीन जारी कर्मचारी सेवानियम 2018 के नियम क्रमांक 16 के तहत सेवा से पृथक करने की कार्यवाही हेतु अनुशंसा प्राधिकृत अधिकारी को की गई। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त कृत्य हेतु धान खरीदी प्रभारी, धान उपार्जन केन्द्र निपनिया लीलाराम सेन की सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की गई।
