नक्सलवाद से मिले घावों पर मरहम लगाकर हर पीड़ित को सम्मानपूर्ण जीवन देना हमारा संकल्प : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
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अब 16 दिसंबर को अदालत सुना सकती है फैसला
नई दिल्ली,। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में होनी थी, जो कि टाल दी गई है। दरअसल इस मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर आज शनिवार को कोर्ट को संज्ञान लेने का फैसला लेना था, जिसे टाल दिया गया। अब 16 दिसंबर को अदालत अपना आदेश सुना सकती है। गौरतलब है कि ईडी की जांच को लेकर कांग्रेस पहले ही दलील दे चुकी है, कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। इस मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, सुमन दुबे, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आरोपी बनाया गया है। ईडी का आरोप है, कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की दो हजार करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों पर गलत ढंग से कब्जा किया। एजेंसी ने दावा किया है, कि इसकी पूरी योजना मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडियन नाम की कंपनी के माध्यम से की गई। उपरोक्त कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अधिकांश हिस्सेदारी बताई गई है। गौरतलब है कि इस मामले में अदालत ने 7 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था और ईडी को कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण देने को कहा था। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने का कहना था, कि कुछ दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन की जानकारी को और गहराई से देखना आवश्यक है।
