विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में रियल एस्टेट सेक्टर की होगी अहम भूमिका : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
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कोण्डागांव, 09 अक्टूबर 2025
कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना के निर्देशानुसार जनपद पंचायत कोण्डागांव अंतर्गत ग्राम पंचायत करनपुर के आश्रित ग्राम हीरामांदला में ग्रामीणों और हितग्राहियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोले जाने हेतु छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कण्डिका 9 के प्रावधान अनुसार ग्राम हीरामांदला में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। उक्त उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक सहकारी शाख समितियां, लेम्प्स समितियां, वन सुरक्षा समितियां, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गठित सहकारी समितियां हो एवं अन्य सहकारी समिति जो छ०ग० सहकारिता अधिनियम 1960 अथवा छ०ग० स्वायत्त सहाकारी अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही इच्छुक एजेंसी का कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत बम्हनी का होना अनिवार्य है। पात्र समिति या समूह अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय कोण्डागांव में 23 अक्टूबर 2025 तक उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
