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बलरामपुर, 2 अक्टूबर । कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में आज गुरूवार से 07 अक्टूबर तक ग्रामसभा आयोजित करने का आदेश दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को दिया है। बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।
जिसमें ग्रामसभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचनकिया जायेगा।साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गाे) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा की जायेगी। ग्रामसभा में जनजागरूकता, वर्ष 2025-26 में कृषकों को धान विक्रय हेतु एग्रीस्टेक एवं एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना, जिनके पंजीयन हो चुके हैं उन्हें पंचायत भवन में चस्पा करना, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के संबंध में चर्चा, सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम, सिंगल यूस प्लास्टिक पर जागरूकता तथा अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।
