नलखेड़ा: कुएं में मिले महिला और तीन वर्षीय बेटे के शव, ससुराल पक्ष पर परिजनों ने लगाए आरोप
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Spread the loveकटनी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स...
Spread the loveरायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में...
बलरामपुर, 12 सितंबर । छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बहू और सास के बीच हुए विवाद के बाद बहू ने सास काे माैत के घाट उतार दिया।
बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, तभी गुस्से में आकर बहू ने सास को कुल्हाड़ी से मार डाला। मामला 4 साल पहले का है, आरोपित बहू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पूरा मामला 13 फरवरी 2021 का है। ग्राम जारगीम बहासटोला में घरेलू विवाद के दौरान बुधेश्वरी और उसकी सास दौनी पैकरा के बीच झगड़ा हुआ। मृतका के बेटे बनसाय पैकरा के मुताबिक, बुधेश्वरी ने कुल्हाड़ी और जलाऊ लकड़ी से दौनी पर हमला किया। इस हमले में दौनी की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन जब दौनी कहीं नजर नहीं आईं, तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। शंकरगढ़ थाने में मर्ग क्रमांक 09/2021 दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद बुधेश्वरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ।
प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सास की हत्या के मामले में बहू को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने गुरुवार 11 सितंबर २०२५ को बुधेश्वरी पैकरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपित 14 फरवरी 2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह अवधि उसकी सजा में जोड़ी जाएगी। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए क्षतिपूर्ति का आदेश देना उपयुक्त नहीं माना।
