वनांचल में उम्मीदों का जल
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उत्तर बस्तर कांकेर 04 अगस्त 2025
भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के निर्माण, भंडारण, परिवहन, उपयोग और बिक्री पर 01 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत फॉर्म-एलई-1 और फॉर्म एलई-3 में विस्फोटक लाससेंसधारियों से कहा गया है कि सभी लाइसेंसधारी अपने पास मौजूद विस्फोटक के शेष स्टॉक की जानकारी 07 दिनों के भीतर ईमेल dvcceraipur@explosives.gov.in तथा vsbardeo@ explosives.gov.in के माध्यम से उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रण कार्यालय रायपुर को अवगत कराएं, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और जिला खनिज अधिकारी को भी निर्देश जारी किए गए हैं।
