बलौदाबाजार, 17 मई । ट्रैक्टर के चोरी हो जाने पर बीमा कंपनी द्वारा उपभोक्ता क़ो बीमा राशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने शनिवार को बीमा कंपनी क़ो बीमा राशि 5 लाख 90 हजार 401 रुपये देने का आदेश पारित किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदक राजनारायण प्रजापति ने नगद राशि भुगतान कर एक ट्रैक्टर क्रय किया था। ट्रैक्टर क़ो रात्रि में अपने घर के सामने खड़ा कर सोने चला गया। अगले दिन 1 अप्रैल 2014 क़ो ट्रैक्टर क़ो उस स्थान पर नहीं मिला तो पुलिस थाना रिपोर्ट लिखाने गया, लेकिन डीलर के द्वारा केवल डिलीवरी चालान दिया गया था, इसलिए दस्तावेज के अभाव में उस दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई बल्कि 9 अप्रैल 2024 क़ो दर्ज हुई।
राजनारायण ने बीमा कम्पनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर के समक्ष दावा पेश करने पर बीमा कंपनी का सर्वेयर आवेदक के घर आकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर ट्रेक्टर की दोनों चाबी साथ ले गया। चोरी हुई ट्रैक्टर क़ा बीमा दावा निरस्ति पत्र आवेदक क़ो 25 अप्रैल 2014 क़ो मिला जिसमें लिखा था कि विलम्ब से सूचना दी गई, इस कारण दावा निरस्त किया गया। परिवादी राजनारायण प्रजापति के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत करने पर आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्यों ने उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् इस मामले में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर क़ो सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए उपभोक्ता क़ो चोरी किये गए ट्रेक्टर क़ा बीमित मूल्य 5 लाख 90 हजार 401 रुपये, मानसिक क्षति 10 हजार रुपये एवं वाद व्यय के रूप में पांच हजार का भुगतान परिवादी क़ो 45 दिनों के भीतर करने का निर्णय सुनाया।
