अशोक नगर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आर. उमामहेश्वरी ने जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले के समस्त पेट्रोल एवं डीजल पंपो पर दो पहिया वाहन चालको को बिना हेलमेट लगाये पेट्रोल/डीजल नही दिए जाने संबधी आदेश जारी किया गया है। जिले के समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प डीलरों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक जब भी पेट्रोल/डीजल पम्प पर पेट्रोल क्रय करने आए तो पेट्रोल/डीजल प्रबंधक अनिवार्य रूप से यह देखेगें कि दो पहिया वाहन चालक सही तरीके से हैलमेट लगाकर आए। बगैर हैलमेट के आने वाले दो पहिया वाहन चालक को अशोकनगर जिले में किसी भी पेट्रोल, डीजल मालिक अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जाऐगा।पेट्रोल/डीजल पम्प मालिक इस आदेश का गंभीरता से पालन करना सुनिश्चित करेगें एवं पम्प पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को इस आदेश से अनिवार्य रूप से अवगत करागें। दो पहिया वाहन चालकों की जानकारी हेतु पेट्रोल/डीजल पम्प संचालक पम्प परिसर में बैनर/बोर्ड में इस प्रकार की सूचना बडे-बडे अक्षरों में लगाकर रखना अनिवार्य होगा जिसमें इस आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।