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*आबकारी विभाग झाबुआ की बड़ी कार्यवाही दो लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब जप्त की गई*
थांदला से विवेक व्यास माधव एक्सप्रेस
झाबुआ 05 अप्रैल, 2025। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर श्री संजय तिवारी द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में आज मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ‘ब’ के ग्राम नाहरपुरा तहसील राणापुर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पुराने पंचायत भवन के पास में जितेंद्र पिता मकन मंडोड़ के मकान के पीछे खाली जगह तलाश करने पर माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 86 पेटी (कुल- 1032 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके से फरार आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 2,68,320/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी , रमेश सिसोदिया, प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ मदन राठौड, प्रकाश भाबोर ,श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, , श्रीमती पुष्पा बारिया, विद्या डामोर, एवं वाहन चालक बहादुर ढाकिया, दिपक भूरिया, दयाल मण्डोडिया का उल्लेखनीय योगदान रहा।
जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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