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बलौदाबाजार, 23 मार्च । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के गठन से 60 प्रकार के प्रवर्गाे में जैसे रेजा-कुली, राजमिस्त्री, पलम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई आदि प्रवर्गाे मे निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है। इससे उन्हे जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए योजनाएं संचालित कर लाभान्वित दिया जा रहा हैं।
पूर्व में ऐसे श्रमिक जिनके द्वारा वैधता समाप्त होने के पश्चात तथा समायावधि के भीतर नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये थे ।उन्हे 31 जनवरी तक आवेदन प्रस्तुत करने की छुट प्रदान की गई थी। लेकिन काफी श्रमिकों जिनके द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अब उन्हे 31 मार्च तक आवेदन प्रस्तुत करने की छुट प्रदान की गई है।
वर्तमान में एक बार पंजीयन होने के पश्चात पंजीयन अवधि 5 वर्ष तक वैध होता हैं। उसके बाद पंजीयन का नवीनीकरण कराया जाने का प्रावधान हैं।
पंजीयन नवीनीकरण हेतु श्रमिक वैधता समाप्त होने एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नही करने पर पंजीयन रद्द माना जाता हैं। श्रमिक दिनांक 31 मार्च 2025 तक नवीनीकरण के लिए श्रम कार्यालय, श्रमेव जयते मोबाईल एप्प, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्रों, विभागीय वेबसाईट श्रमेव जयते एवं च्वाईस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
