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धमतरी, 13 मार्च । होली त्योहार को ध्यान में रखकर आज गुरुवार 13 मार्च को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के दो दर्जन से ज्यादा होटलों और दुकानों पर छापा मारा गया। इस दौरान खाद्य परिसरों से मिठाईयों सहित खाने की चीजों का नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय सोनी व फनेश्वर पिथौरा ने बताया कि धमतरी के प्रीति स्वीट मार्ट, राठी किराना स्टोर्स, उत्तम किराना स्टोर्स, अशोक किराना स्टोर्स, जनार्दन होटल, सूरज होटल, अराधना जलेबी भंडार, महेश किराना स्टोर, हिन्दूजा रेस्टोरेंट, भगवती हिंदू होटल, भगवती स्वीट एण्ड ड्राई फ्रूट्स धमतरी, हरीओम ट्रेडर्स का अवलोकन किया गया। इसी तरह कुरुद के मां शारदा होटल सांधा चौक, महांनागणेशी बिकानेर स्वीट्स, अनुराधा स्वीट्स, कृष्णा स्वीट्स, श्रीराम तम्बाखू भंडार और भखारा के अर्जुन होटल, लालजी होटल सहित गुप्ता होटल रूद्री चौक, मोक्ष किराना स्टोर्स अंवरी, विकास किराना एण्ड जनरल स्टोर्स अछोटा का निरीक्षण किया गया। टीपीएम मीटर से खाद्य पदार्थों को तलने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की गई। इसके साथ ही कलाकंद, बेसन लड्डू, देशी घी मैदा, खाद्य तेल का नमूना संग्रहण कर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर भेजा गया।
कारोबारियों को खाद्य परिसरों एवं खाद्य पदार्थों के निर्मित किये जाने वाले जगहों की सफाई बनाए रखने, निर्मित खाद्य सामग्री को उचित तापमान एवं सही जगह में विक्रय हेतु संधारित रखने, मिठाईयों के निर्मित करने में भांग एवं अन्य नशीली पदार्थ का उपयोग नही करने, किसी भी निर्मित मिठाईयों या खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने की समझाईश दी गई। इसके साथ ही किराना दुकानों में बिना बैच नम्बर, ऐसे खाद्य पदार्थों, जिसमें निर्माण तिथि एवं अवसान तिथि अंकित नहीं हो, का विक्रय नहीं करने, अखबारी स्याही युक्त कागज में खाद्य पदार्थ नहीं परोसने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्राहकों को साफ-सफाई युक्त खाद्य परिसरों से ही जांच परखकर खाद्य पदार्थों का अवसान तिथी, खाद्य लायसेंस, पंजीयन नंबर देखकर ही पैक्ड खाद्य पदार्थों को खरीदने की अपील भी की गई है। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय सोनी, फनेश्वर पिथौरा, नमूना सहायक गिरजा शंकर सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान प्रभु किराना स्टोर्स मेन रोड कुहकुहा से संकलित किए गए टोस्ट का नमूना मिध्याछाप पाया गया। इसी तरह ऋषभ मिनी राईस मिल कोड़ेबोड़ का संकलित किया गया पैक्ड चावल का नमूना एक्सपायरी तिथि व बेच नंबर नही पाये जाने पर न्यायालय द्वारा 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड किया गया है। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को साफ-सफाई रखने कहा गया।
