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धमतरी, 22 जनवरी । जिला दंडाधिकारी, धमतरी रोमा श्रीवास्तव ने आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरूप निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सीमित अवधि के लिए धमतरी जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लाइसेंसियों से जमा करवाने संबंधी आदेश जारी किया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय, आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।
जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लाइसेंसियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिवस के अंदर जमा करायें। यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आधार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है। अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कार्यालय कलेक्ट्रेट धमतरी के लाइसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव तक के लिए धमतरी जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लाइसेंसियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जाते है। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेगे कि इस तरह जमा किए जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा करने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शरत्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा से सुरक्षित रखेंगे।
