महासमुंद, 22 अक्टूबर 2024
कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में दो निकटतम वारिसान के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इनमें सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम बेलटिकरी निवासी श्री रामेश्वर पटेल की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती द्रोपती पटेल एवं वार्ड नम्बर 11 विरेन्द्र नगर सरायपाली निवासी श्री गुरूमुख सिंह सलूजा की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती रजिन्दर कौर सलूजा के लिए 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।