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कोण्डागांव, 15 मार्च 2024
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को 22 मार्च 2024 को संध्या 5.00 बजे तक चेक बुक कोषालय में जमा कराने हेतु आदेश जारी किया गया है। जनहित या प्रशासन के हित के अपरिहार्य प्रकरणों के होने पर 26 मार्च 2024 से ऐसे कतिपय व्ययों हेतु कलेक्टर के समक्ष औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। जिस पर कलेक्टर द्वारा प्राप्त आदेश उपरांत ही कोषालय अधिकारी चेक काटने हेतु संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध कराया जायेगा तथा जारी किये गये चेक बुक पर कोषालय अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
