नई दि ल्ली l – दिल्ली हाईकोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस पर एफआईआर का आदेश दिया है. मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्हें खुद ईयर फोन लगाकर एपिसोड देखने पड़े, क्योंकि इसमें जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है अगर उसे सार्वजनिक तौर पर सुनतीं तो लोग चौक जाते.
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने चैंबर में हेडफोन लगाकर इस सीरीज के एपिसोड देखे. इस तरह की भाषा न तो कोई सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करता है, ना ही अपने परिवार में ऐसे बात करता है. उन्होंने कहा कि कोर्ट नोट करती है कि निश्चित तौर पर यह वह भाषा नहीं है, जो इस देश के युवा या नागरिक संवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं.
जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीरीज के डायरेक्टर सिमरन प्रीत सिंह और एक्टर अपूर्व अरोड़ा सेक्शन 67 और सेक्शन 67ए के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं.
