साय कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री, पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण
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अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी, समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, सिनेमा और रोजगार से जुड़े तीन अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के संबंध में जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई। शासकीय कॉलेजों में अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को भी कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया।
‘हनुमान अंश’ पर SGST की होगी प्रतिपूर्ति
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की 10 सितंबर को की गई घोषणा के बाद फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के टिकट पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम तय
राज्य में पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी सिविल सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। अब इसे लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। भर्ती के मापदंड, चयन प्रक्रिया और सेवा शर्तें भी नियमों में तय की गई हैं।
अतिथि व्याख्याताओं के लिए नई व्यवस्था
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में मेरिट सूची में समान अंक आने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। वहीं शासकीय कॉलेज या राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच महीने अध्यापन करने पर अनुभव के लिए पांच अंक देने की व्यवस्था की गई है।
