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व्यापारियों को पोर्टल पर स्टॉक घोषित कर हर शुक्रवार अपडेट करना अनिवार्य
मीरजापुर, 24 अगस्त । जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से चीनी के स्टॉक को लेकर जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक पाए जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने बताया कि एक अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी के व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लागू है। इसके तहत कोई डीलर स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक उसका भंडारण नहीं कर सकेगा। साथ ही किसी भी समय और स्थान पर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी खाते तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित स्टॉक पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
सभी चीनी डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर स्टॉक की स्थिति घोषित करना और प्रत्येक शुक्रवार उसे अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। जिन इकाइयों के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है, उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा तक लाना होगा।
स्टॉक की निगरानी के लिए तहसीलवार समितियां गठित की गई हैं। संबंधित एसडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग तथा मंडी समिति के अधिकारी सदस्य होंगे।
डीएम ने निर्देश दिया कि गठित टीमें प्रत्येक सप्ताह चीनी के घोषित स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर हर मंगलवार दोपहर 12 बजे तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टॉक सीमा और पोर्टल पर घोषणा संबंधी नियमों का हर हाल में पालन कराया जाए।
